Thursday 5 May 2016

राज्यकर्मियों के आश्रित चुन सकेंगे नई या पुरानी पेंशन

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-नई योजना से ज्यादा कर्मचारियों को जोडऩे की है कोशिश
-पुलिस, शिक्षा व पंचायत विभागों में नहीं हुआ पूरा अमल
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नई पेंशन योजना से ज्यादा कर्मचारियों को जोडऩे के लिए अब उनकी चिंताएं कम करने का लक्ष्य है। नई पेंशन चुनने वालों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाने या नई पेंशन योजना में ही बने रहने का फैसला कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इसमें कर्मचारियों के कुल वेतन का दस फीसद धनराशि पेंशन फंड में जमा होती है और उतनी ही धनराशि प्रदेश सरकार भी जमा करती है। इससे अभी दो लाख कर्मचारी लाभान्वित हैं, किंतु पुलिस, शिक्षा व पंचायत विभागों में पूरा अमल नहीं हो सका है। इन विभागों में एक लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं, जो किसी भी पेंशन योजना से आच्छादित नहीं हैं। वित्त विभाग के सचिव अजय अग्र्रवाल के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में इन कर्मचारियों के सरकारी अंशदान के लिए धन का प्रावधान भी कर दिया गया है। अब प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पेंशन योजना के समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ इस योजना से अधिकाधिक कर्मचारियों को जोडऩे का अभियान शुरू किया है।
सरकार नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की चिंता दूर करने की रणनीति बना रही है। अधिकारियों का मानना है कि हर व्यक्ति अपनी आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। अभी तक नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को पुरानी योजना के तहत आंकलन कर पारिवारिक पेंशन मिलने लगती थी। इस दौरान अब तक की नौकरी में जमा कर्मचारी व सरकारी अंशदान सरकार का हो जाता था। अब कर्मचारी के आश्रितों को चयन का मौका दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी के आश्रित यदि चाहें तो नई पेंशन योजना के लाभों से जुड़ सकते हैं। अभी तक की स्थितियों में इस योजना में दस फीसद से अधिक रिटर्न की दर से लाभ मिल रहे हैं। ऐसे में वे आकलन कर फैसला ले सकेंगे। यदि वे नई पेंशन योजना चुनते हैं तो उन्हें उनकी व सरकार की ओर से जमा पूरी धनराशि उन्हें दे दी जाएगी।
कर्मचारी निकाल सकेंगे धन
नई पेंशन योजना में अभी एक समस्या बीच में धन निकासी न होने की भी आ रही थी। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारी जरूरत पर कर्मचारी भविष्य निधि (जीपीएफ) से पैसे निकाल लेते हैं। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार के अनुसार अब नई पेंशन योजना के कर्मचारी भी जरूरत के अनुरूप धन निकासी कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इन प्रावधानों से अधिक कर्मचारी नई पेंशन योजना से जुड़ेंगे। कुल मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक लाभार्थी बढऩे की उम्मीद की जा रही है।

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