Tuesday 31 May 2016

सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटरों का अलग कैडर

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-इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग सेवा नियमावली जारी
-'ओ लेवल' प्रमाणपत्र या सरकारी डिप्लोमा होगा जरूरी
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ: सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटरों का अब अलग कैडर होगा। वित्त विभाग ने इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग सेवा नियमावली जारी कर दी है। इसमें भर्ती के लिए सरकारी डिप्लोमा के साथ 'ओ लेवल' प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
प्रदेश सरकार से जुड़े विभागों में कंप्यूटर का कामकाज बढऩे के कारण कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए अलग से कैडर बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। वित्त सचिव अजय अग्र्रवाल ने सोमवार को इस संवर्ग के लिए नियमावली भी जारी कर दी। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी क, श्रेणी ख व श्रेणी ग के रूप में तीन श्रेणियां परिभाषित की गयी हैं। श्रेणी क में आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, उसके छह वर्ष बाद श्रेणी ख व बारह वर्ष बाद श्रेणी ग में प्रोन्नति हो जाएगी। इसके लिए इंटरमीडिएट के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग का 'ओ लेवलÓ डिप्लोमा होना जरूरी होगा। इसके साथ ही डॉस, यूनिक्स, विंडोज इन्वायरनमेंट में एमएस ऑफिस, लोटस व स्मार्ट सूट आदि में डेटा इंट्री का ज्ञान और ङ्क्षहदी व अंग्र्रेजी टाइपिंग में 25 व 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति जरूरी होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेणी क को 5200-20200 वेतन बैंड में 2400 ग्र्रेड पे के हिसाब से, श्रेणी ख को 5200-20200 वेतन बैंड में 2800 ग्र्रेड पे के हिसाब से, श्रेणी ग को 9300-34800 वेतन बैंड में 4200 ग्र्रेड पे के हिसाब से वेतन देय होगा। 

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