Saturday 28 November 2015

टैक्सी-बसों में लगेंगे जीपीएस-जीपीआरएस व सीसीटीवी कैमरे


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-23 सीटों से कम क्षमता वाले वाहनों को सीसीटीवी से मुक्ति
-सभी परिवहन वाहनों में आपातकालीन बटन भी लगाए जाएंगे
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : टैक्सी चालकों व बसों में यात्रियों के साथ अभद्रता जैसी घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग सख्त रुख अख्तियार करने जा रहा है। अब प्रदेश के सभी परिवहन वाहनों में आपातकालीन बटन लगाने के साथ उन्हें जीपीएस व जीपीआरएस से लैस किया जाएगा। 23 या अधिक सीटों वाली बसों में तो सीसीटीवी कैमरे भी लगवाना सुनिश्चित करने का फैसला हुआ है।
प्रदेश के विभिन्न परिवहन वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में संशोधन का फैसला किया है। प्रमुख सचिव (परिवहन) कुमार अरविंद सिंह देव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी परिवहन वाहनों का परमिट देते समय राज्य परिवहन प्राधिकरण जीपीएस, जीपीआरएस व सीसीटीवी कैमरे संबंधी शर्तें जोड़ सकेगा। इन शर्तों में सभी परिवहन यानों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस), जनरल पॉकेट रेडियो स्विचिंग (जीपीआरएस) के साथ आपातकालीन बटन लगाए जाने की बात शामिल होगी। इसके अलावा 23 या उससे अधिक सीटों वाले परिवहन वाहनों में क्लोज सर्किट टीवी कैमरा भी लगाना अनिवार्य होगा। अधिसूचना के मुताबिक राज्य परिवहन प्राधिकरण इन शर्तों को लागू करने के साथ संभागीय परिवहन प्राधिकरणों के स्तर पर भी इन शर्तों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे। परमिट जारी करते समय इन उपकरणों का परीक्षण करने के साथ ही वाहन स्वामियों को निर्देश जारी किये जाएंगे कि वे ये सभी उपकरण हर समय चालू रखेंगे। निरीक्षण के दौरान उपकरण चालू न पाए जाने पर इसे अपराध माना जाएगा और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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